– पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र परिवारों से वसूली की जायेगी : जिला पूर्ति अधिकारी

 झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 01 जनवरी 2016 से लागू है। जिसके अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड जारी किये गये है किन्तु आज भी बड़ी संख्या में उक्त योजना के राशन कार्ड जारी कराने हेतु आवेदन कर रहे है। जनपद में प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही है कि अपात्र परिवार पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अनुसार ऐसे परिवार जिनके पास मोटरकार, ट्रैक्टर, 100 वर्गमीटर से अधिक प्लाट या मकान, ए0सी0, हार्वेस्टर, 05 के0वी0 या अधिक क्षमता का जनरेटर, 7.5 एकड़ से अधिक जमीन के स्वामी, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंसी, आयकर दाता, ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार के लोगों की आय मिलाकर 02 लाख प्रतिवर्ष, नगरीय क्षेत्र में 03 लाख प्रतिवर्ष आय अर्जित करने वाला परिवार एवं सरकारी सेवारत कर्मचारी को इस योजना के लिये अपात्र घोषित किया गया है, तो ऐसे सभी परिवारों के राशन कार्डधारक को चेतावनी दी जाती है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। इस सम्बन्ध में जांच कार्य चल रहा है, यदि जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न ले रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्व वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जब से वे खाद्यान्न ले रहे है, का आंकलन करते हुये गेहूं रु 24 प्रति किग्रा तथा चावल रु 32 प्रति किग्रा की दर से वसूली की जायेगी। उक्त के लिये सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे।