झांसी। गौ हत्या निवारण अधिनियम में आरोपी को जमानत नहीं मिल सकी।उसका प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश जयतेन्द्र कुमार की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा रामवीर सिंह ने थाना बबीना में अज्ञात के विरूद्ध धारा ३/५ख/८ गौवध निवारण अधिनियम के तहत विगत ११ नवम्बर २०२१ को रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी। रिपोर्ट के अनुसार एस. ओ बृजेश बहादुर पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर थे तभी मुखबिर ने आकर बताया कि एक ट्रक में झांसी की तरफ से हाईवे पर बबीना टोल प्लाजा की तरफ गोवंशीय बैलों को भरकर कटवाने के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदेह होने पर एक ट्रक चालक को रूकने का इशारा किया लेकिन चालक ने ट्रक नहीं रोका तथा तेज चलाकर भागने का प्रयास किया कि पास में ही टोल प्लाजा होने के कारण व पुलिस बल का दबाव होने के कारण किसी तरह रूकवाया गया।

ट्रक जैसे ही रूका चालक साथियों के साथ मौके से भाग गया। तत्पश्चात बबीना के लोग तथा हिंदू समुदाय व बजरंग दल गौ रक्षा हिन्दू वाहिनी के लोग भी आ गए तथा नारेबाजी करने लगे और मांग कर रहे थे कि गोवंशीय अपराधियों को जो मौके से भाग गए है, शीघ्र पकडा जाए। ट्रक में भरे गोवंशीय बैलो को मौके पर देखा तो भूख प्यास से तड़पते तथा पैर मुंह गर्दन रस्सियों से बंधे दिखाई दिए । उन्हें घायलावस्था में ट्रक में ढूंस ढूंस कर रखा गया है। कई बैल घायल है जिनका इलाज पशु चिकित्सक को बुलाकर कराया गया। पुलिस ने धारा ३/५ए/८,५ गौ हत्या निवारण अधिनियम धारा १/१८ एन.डी.पी.एक्ट, धारा ३/२५ आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत गिरफतार अभियुक्त विशाल ने चालक सादाब एवं जानवरों की देखभाल करने वाले मो.इरफान व आजाद कुरैशी को मौके से ट्रक छोडकर फरार हो जाना बताया । उक्त मामले में अभियुक्त इरफान पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी ग्राम बरूआ रसूलपुर थाना बरौर जिला कानपुर देहात द्वारा धारा ३/५ख/८गौवध निवारण अधिनियम के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा खारिज
कर दिया गया।

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