झांसी। एडीजे (दुरुतगामी न्यायालय) शरद कुमार चौधरी की अदालत में 5 वर्ष पहले आपसी झगड़े में अपने ही एक माह की मासूम को जमीन पर पटक कर गैर इरादतन हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पिता को छह साल एक माह की सजा व जुर्माना से दण्डित किया गया।
थाना सीपरी बाजार निवासी कमलेश के घर में विवाद के चलते वह तनाव में था। इसी के चलते उसने अपनी एक माह की बेटी भावना और तीन साल के बेटे वंश को जमीन पर पटक दिया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई थी। इस मामले में कमलेश के दादा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
बुधवार को एडीजे की अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पिता कमलेश उर्फ कल्लन को अलग-अलग धाराओं में छह साल एक माह की सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थ दण्ड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत ने की।














