झांसी।लूट के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा कु०काजोल सोनी ने 02 अप्रैल 2022 को थाना बरुआसागर में तहरीर देते हुए बताया था कि 01
अप्रैल को अपने घर से पैसे निकालने एटीएम पर हाथ में पर्स लेकर जा रही थी कि रास्ते में पीछे से बाइक सवार एक लड़का मोटरसाईकिल से मेरे हाथ से पर्स छीन कर भागा ।मैं चिल्लाई और देखा मोटरसाईकिल पर नम्बर UP 93 बीक्यू 8134 लिखा था जो बस स्टैण्ड की तरफ भागा ।पर्स में आधार कार्ड, पेन कार्ड ,वोटर आई डी कार्ड , फोन तथा 510 रूपये थे ,जिसे छीन कर वह भाग गया । तहरीर के आधार पर मोटरसाईकिल चालक नाम पता अज्ञात के विरूद्ध अभियोग धारा-392 भाव्दसं में पंजीकृत किया गया ।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं लूटे गये माल की बरामदगी की गयी । अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए विशेष अधिवक्ता ने कहा गया कि अभियुक्त ने वादिया के साथ लूट की घटना कारित की है। अभियुक्त के पास से इस घटना में लूटे गये वादिनी के मोबाइल रूपये, पर्स सहित अन्य चोरी की घटनाओं का माल बरामद हुआ है। वह शातिर अपराधी है । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य मकदमें भी पंजीकृत है ।
अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमित साहू उर्फ रबूदे पुत्र हरीशंकर साहू निवासी सिनोनिया फाटक घसरपुरा थाना बरुआसागर का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।