Jhansi। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत यदि अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय अथवा तहसील स्तर कार्यालय पर समर्पित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि यदि जांच में अपात्र पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
   उन्होंने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 01 जनवरी 2016 से लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड जारी किये गये है किन्तु आज भी बड़ी संख्या में उक्त योजना के राशन कार्ड जारी कराने हेतु आवेदन कर रहे है। जनपद में प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही है कि अपात्र परिवार पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अनुसार ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 100 वर्गमीटर से अधिक प्लाट या मकान, ए०सी०, हार्वेस्टर, 05 के०वी० या अधिक क्षमता का जनरेटर, 7.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी एक से अधिक शस्त्र लाइसेंसी, आयकर दाता, ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार के लोगों की आय मिलाकर 02 लाख प्रतिवर्ष, नगरीय क्षेत्र में 03 लाख प्रतिवर्ष आय अर्जित करने वाला परिवार एवं सरकारी सेवारत कर्मचारी 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासी फ्लेट, 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
  ऐसे सभी परिवारों को अन्तिम अवसर देते हुए चेतावनी दी जाती है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। यदि जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न ले रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जब से वे खाद्यान्न ले रहे हैं, का आंकलन करते हुए गेहूं रूपया 24 /- प्रति किग्रा० तथा चावल रूपया 32/- प्रति किग्रा० की दर से बसूली की जायेगी। उक्त के लिए सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे।
         जिलाधिकारी ने पुनः जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि वह स्वविवेक से स्वयं सुनिश्चित करें कि यदि वह अपात्र है तो अपना राशन कार्ड अवश्य समर्पित करें ताकि उनके स्थान पर अन्य किसी पात्र का चयन किया जा सके।