झांसी। विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम / अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०-८, प्रतीक्षा नागर द्वारा नत्थू उर्फ नाथूराम कुशवाहा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किए गए हैं।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बुधवार को अभियुक्तगण नत्थू उर्फ नाथूराम कुशवाहा व अब्दुल कदीर खान के विरूद्ध धारा- २/३ गिरोहबंद अधिनियम थाना कोतवाली के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभियुक्तगण नत्थू उर्फ नाथूराम कुशवाहा व अब्दुल कदीर खान के विरूद्ध अन्तर्गत धारा २/३ गिरोहबंद अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त अब्दुल कदीर प्रकरण में जमानत पर है तथा अभियुक्त नाथूराम उर्फ नत्थू कुशवाहा द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी। जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश ३१ मई २०२२ के अन्तर्गत अभियुक्त नाथूराम उर्फ नत्थू कुशवाहा को छः सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने हेतु आदेशित किया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रदान की गई अवधि पूरी होने के बाद भी अभियुक्त नाथूराम उर्फ नत्थू कुशवाहा द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया गया है।जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त नाथूराम उर्फ नत्थू कुशवाहा के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किए गए हैं।