झांसी। दोष सिद्ध होने पर मिलावटी शराब के कारोबारी को अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं०- ८ प्रतीक्षा नागर ने दस वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि ०४ अगस्त २०१५ को थाना प्रेमनगर उप निरीक्षक हरिनाथ सिंह पुलिस टीम के साथ चौकी क्षेत्र हंसारी में गश्त कर रहे थे तभी सूचना मिली कि टपरियन मुहल्ला हंसारी में कल्लू खंगार उर्फ सलीम अभी-अभी कहीं से मिलावटी शराब लेकर आया है, जो बेच रहा है। कच्ची शराब में नशे की मात्रा बढ़ाने के लिए यूरिया को मिलाता है, यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस ने मुखबिर को साथ लेकर मुहल्ला टपरियन में एक मकान पर छापा मारकर घर के बाहर रखे दो ड्रमों में रखी मिलावटी शराब जिनमें यूरिया खाद नशा बढ़ाने के लिए मिलाई गई थी, के साथ एक व्यक्ति को एक पालीथीन में करीब २५० ग्राम यूरिया सहित पकड़ लिया गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम कल्लू उर्फ सलीम पुत्र पंचम सिंह परिहार, निवासी- टपरियन हंसारी बताया। उसने बताया कि शराब का नशा बढ़ाने के लिए इसमें यूरिया मिलाते हैं तथा कबूतरा जाति के लोग शराब मुझे घर पर दे जाते हैं, जिन्हें मैं ड्रमों में भर कर रखता हूं और यूरिया मिला कर बेचता हूं। उसे हिरासत में लेकर यूरिया व मिलावटी शराब से भरे ड्रमों व यूरिया को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। धारा-२७२ भा०द०सं० एवं धारा-६० उ०प्र०उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषी कल्लू उर्फ सलीम को धारा- २७२ भारतीय दण्ड संहिता में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास , धारा ६० आबकारी अधिनियम में छः माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने
पर पन्द्रह दिन के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।