30 जुलाई तक राशन प्राप्त करने से वंचितों को राहत
झांसी ।अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारक जो माह जुलाई 2022 में खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, खाद्य तेल एवं चीनी नि:शुल्क प्राप्त नहीं कर सके है वह अब माह अगस्त 2022 में 03 से 05 अगस्त के मध्य प्राप्त कर सकेगें।
1- आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के पत्र सं0 2692 दिनांक 25-07-2022 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योजनान्तर्गत माह जून 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों नि:शुल्क खाद्यान्न एवं माह मई, 2022 के सापेक्ष आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा साबुत चना तथा अन्त्योदय कार्डधारकोंमाह अप्रैल 2022, मई 2022 व जून 2022 के सापेक्ष अनुमन्य 03 किग्रा0 चीनी एकमुश्त नि:शुल्क वितरण दिनांक 30-07-2022 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।
2- जनपद के कतिपय उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न की आमद विलम्ब से होने के कारण, कतिपय कार्डधारकों को उपरोक्त वस्तुयें प्राप्त नहीं हो सकी थी। उन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का नि:शुल्क वितरण दिनांक 03-08-2022 से दिनांक 05-08-2022 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की सुविधा अन्तिम तिथि अर्थात दिनांक 05-08-2022 को उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 05-08-2022 तक कार्डधारकों को पोर्टबिल्टी के माध्यम से खाद्यान्न तथा अन्य तीन सामग्री (आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा साबुत चना) प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
3- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड (14 किग्रा0 गेहू, 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन को 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
4- अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह मई, 2022 के सापेक्ष 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा 01 किग्रा0 साबुत चना प्रति राशन कार्ड की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
5- माह अप्रैल, मई, जून 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को अनुमन्य 03 किग्रा0 चीनी एक मुश्त प्रति कार्ड की मात्रानुसार वितरित की जायेगी।