6 माह का सश्रम कारावास की सजा
झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह की अदालत ने चेक बाउंस होने के एक मामले में अभियुक्त पर 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा छह माह के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई।
गुमनावारा निवासी अधिवक्ता निर्देश कुमार द्विवेदी ने पुरानी तहसील के पास गनपत का बगीचा निवासी कालीचरण उर्फ काली दादा को 42 लाख रुपये उधार दिए थे, जिसके एवज में उन्हें दो चेक दिया गया था। तय तिथि पर भुगतान के लिए चेकों को बैंक में लगाने पर वह खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गईं। इसके बाद रकम वापसी के लिए अधिवक्ता की ओर से कालीचरण को नोटिस भेजा गया। बावजूद इसके रकम की अदायगी न होने पर अभियुक्त ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद अभियुक्त पर 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें से 42 लाख रुपये बतौर प्रतिकर परिवादी को देने के आदेश जारी किए।









