झांसी। माह जून के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी काधारकों को आयोडाइड नमक, रिफाइण्ड ऑयल तथा साबुत चना का निःशुल्क वितरण एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जुलाई 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का अनुमन्य दरों पर 25 से 31 अगस्त के मध्य वितरण कराया जाएगा।
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जुलाई 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह अगस्त 2022 में 25 से  31 अगस्त के मध्य जनपद में प्रचलित 45831 अन्त्योदय राशन को 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड (14 किग्रा मे 21 किग्रा खाद्यान्न का तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध 1334055 यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रतिनि (02 कि गेहूं का चावल का निर्धारित दर गेहू रू० 02 प्रति किग्रा तथा चावल-रू0 03 प्रति किग्रा के अनुसार वितरण किया जायेगा।
2. अन्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जून 2022 के सापेक्ष 01 किग्रा आयोडाइड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, 01 किग्रा साबुत चना प्रति राशन कार्ड की उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निशुल्क वितरण प्रातःकाल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
5. दर विक्रेता के अन्दर बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के पेपर स से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा। 6. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 31 अगस्त 2022 होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताको मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय अत्यन्त सजगता बरती जानी आवश्यक है। इसके लिए उचित दर विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि दुकान पर सैनिटाइजर साबुन एवं पानी रखे और साथ घुलने के उपरान्त ही ई-पॉस का प्रयोग किया जाये।
राशन वितरण के समय तर दुकान पर भारी भी एक साथ हो इस प्रचार-प्रसार मुनादी उचित दर विक्रेता अवश्य करायें। एक समय में 05 से अधिक कार्डधारक एकत्रित न हो तथा  कार्डधारक के मध्य कम से  कम 02 गज की दूरी अनुपालन कराया जाये।