झांसी। घर में अकेली महिला के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/अनु. जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम शक्तिपुत्र तोमर द्वारा अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक केशवेन्द्र प्रताप सिंह व कपिल करोलिया के अनुसार ओम शांति लहरगिर्द ग्रीन कालोनी के पीछे निवासी धर्मसिंह ने थाना सीपरी बाजार में तहरीर देते हुए बताया था कि वह दिन भर के लिए अपने परिवार को घर पर अकेला छोड़कर परिवार के भरण पोषण के लिए चाट का ठेला लेकर चला जाता है। उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है। दोपहर के समय पत्नी अभिलाषा रजक घर पर अकेली थी।उसी समय सत्येन्द्र सिंह यादव घर पर आया और अकेली
देख अभिलाषा रजक के साथ गंदी गंदी वार्तालाप करने लगा जब अभिलाषा रजक ने उसकी हरकतों को देखकर चीख पुकार की तो वह गाली गलौज करते हुए पति को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। तहरीर के आधार पर थाने पर सत्येन्द्र कुमार सिंह यादव पुत्र जगत सिंह उर्फ कोमल सिंह निवासी ग्राम पोआ थाना निवाड़ी जिला टीकमगढ मध्य प्रदेश हाल पता मुहल्ला स्टेट बैंक कालोनी लहरगिर्द मसीहागंज
झांसी के खिलाफ धारा- ३५४क, ३५४ख, ५०४, ५०६ भा. द. सं. एवं धारा ३ (१) १० एस.सी.एस.टी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।
जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार सिंह यादव को धारा ३५४क भा.द.सं. के अन्तर्गत ०३ वर्ष के सश्रम कारावास, धारा ३५४ख भा.द.सं. के अन्तर्गत ०५ वर्ष के सश्रम कारावास व २००० रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर ०१ माह के अतिरिक्त कारावास , धारा ५०४ भा.द.सं. के अन्तर्गत दो वर्ष के सश्रम कारावास, धारा ५०६ भा.द.सं. के अन्तर्गत ०५ वर्ष के सश्रम कारावास , धारा ३(१) ११ एस.सी.एस.टी एक्ट के अन्तर्गत ०५ वर्ष के सश्रम कारावास एवं २००० रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को ०२ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।