अपराधियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा, होगी सख्त से सख्त कार्यवाही : डीएम 
झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा-14 (1) के अन्तर्गत थाना कोतवाली झॉसी, विपक्षी / अभियुक्त राहुल यादव पुत्र राजू यादव, राजू यादव पुत्र गोविन्द दास व यदुवीर यादव पुत्र राजू यादव निवासीगण ग्राम मैरी, थाना नवाबाद, हाल निवासी बड़ागाँव गेट बाहर, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी के विरूद्ध ₹ 88,31,56,350 मूल्य की चल अचल संपत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश निर्गत किए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में किसी भी दशा में अपराधियों को बक्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल यादव पुत्र राजू यादव पर लगभग 06 मुकदमे विभिन्न विभिन्न धाराओं में थाना कोतवाली, नवाबाद, बड़ागांव आदि में दर्ज है। इसके अतिरिक्त राजू यादव पुत्र गोविंद दास इनका भी आपराधिक इतिहास है, इन पर विभिन्न थाना अंतर्गत 11 मुकदमे  विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। यदुवीर यादव पुत्र राजू यादव पर विभिन्न धाराओं में लगभग 09 मुकदमा नवाबाद कोतवाली आदि थानों में दर्ज है। मुकदमों के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि गिरोह बंद तरीके से अपराधियों द्वारा लगातार अपराध को अंजाम दिया जाता है, इसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को चिन्हित करते हुए उन्हें सख्त से सख्त दंड और कार्यवाही की जाएगी।
 गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों पर कार्यवाही करते हुए चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। वह है राजू यादव पुत्र गोविंद दास निवासी ग्राम मेरी थाना नवाबाद हाल निवासी बड़ा गांव गेट बहार थाना कोतवाली की मौजा डड़ियापुरा (हजरयाना) प्लाट क्षेत्रफल 616 वर्गफीट अथवा 57.25 वर्गमीटर भूमि पर डबल मंजिला पक्का मकान जिसकी कीमत ₹ 27,82,350 और यदुवीर पुत्र राजू यादव निवासी ग्राम मेरी थाना नवाबाद हाल निवासी बड़ागांव गेट बहार थाना कोतवाली की मौजा मैरी स्थित कृषिक भूमि का क्षेत्रफल 4.002 है0 अथवा 40017  वर्गमीटर जिसकी अनुमानित लागत ₹88,03,74,000 रूपये है को धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित चल/अचल  कुर्क करने के आदेश दिये।
  विपक्षी/अभियुक्त राहुल यादव पुत्र राजू यादव, राजू यादव पुत्र गोविन्द दास व यदुवीर यादव पुत्र राजू यादव निवासीगण ग्राम मेरी, थाना नवाबाद, हाल निवासी बड़ागाँव गेट बाहर, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी एक गिरोहबन्द व्यक्ति हैं. जो अपने संगठित गिरोह के साथ भारतीय दण्ड विधान के अध्याय-16, 17 एवं 22 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध कारित करने एवं समाज विरोधी किया-कलापों में सक्रिय रहते है, तथा गम्भीर अपराधों के जरिये अवैध सम्पत्ति अर्जित करते रहते है। विपक्षी / अभियुक्त के विरुद्ध अपराधों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी/अभियुक्त राहुल यादव के विरूद्ध वर्ष 2016 से 06 अपराध मारपीट, हरिजन उत्पीड़न तथा गैंगस्टर एक्ट आदि के सम्बन्ध में विपक्षी / अभियुक्त राजू यादव के विरुद्ध वर्ष 1989 से 11 अपराध मारपीट, चोरी, हरिजन उत्पीड़न तथा गैंगस्टर एक्ट तथा यदुवीर यादव के विरुद्ध वर्ष 2018 से 09 अपराध मारपीट, चोरी, हजिरन उत्पीडन तथा गैगस्टर एक्ट के पंजीकृत हैं। सभी मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन चल रहे है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अपराध करने में लिप्त हैं।
 अभ्यावेदक एक गिरोहबन्द व्यक्ति जो अपने संगठित गिरोह के साथ भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध करके एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों में सक्रिय रहते है तथा गम्भीर अपराधों के जरिये अवैध सम्पत्ति अर्जित की है। प्रकरण में मुख्य रूप से इस तथ्य पर विचारण किया गया है कि अभ्यावेदक द्वारा अपने नाम जो सम्पत्ति अर्जित की गयी है. उसकी अवधि तथा काल क्या है। उसे अर्जित करने के लिये उनके पास क्या स्रोत है। अभ्यावेदक के आपराधिक इतिहास पर दृष्टिगत करने से विदित होता है कि अभ्यावेदकों का आपराधिक इतिहास वर्ष 1989 से है तथा विपक्षी /अभियुक्तों की जो सम्पत्ति कुर्क की गयी है वह संयुक्त रूप से 1992 में अर्जित की गयी है जिससे स्पष्ट है कि कुर्कशुदा सम्पत्ति आपराधिक कृत्यों से अर्जित आय से ही कय / अर्जित की गयी है। विपक्षी राहुल यादव के विरूद्ध विभिन्न थानों में 06 आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हुए हैं एवं विपक्षी राजू यादव के विरूद्ध विभिन्न थानों में 11 आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हुए हैं तथा विपक्षी यदुवीर यादव के विरुद्ध विभिन्न थानों में 09 आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हुए हैं।
   विपक्षीगणों के विरुद्ध भा०द०वि० की विभिन्न धाराओं के प्रकरणों के साथ एस०सी०एस०टी० एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें भी दर्ज हैं। पुलिस आख्या से भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी राहुल यादव, राजू यादव व यदुवीर यादव आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, विपक्षी राजू यादव वर्ष 1989 से विपक्षी राहुल यादव वर्ष 2016 से व यदुवीर यादव वर्ष 2018 से अपराध जगत में सक्रिय हैं तथा अपराध के माध्यम से संचित अवैध धन से अभियुक्तों ने वर्ष 1989 से अब तक अपने तथा अपने परिजनों के नाम सम्पत्तियों को तहसील झाँसी में अर्जित किया जाना पाया गया जिसे कुर्क करने के आदेश निर्गत किए गए।