झांसी। जिला कृषि अधिकारी केके सिंह ने अवगत कराया है कि 27 अक्टूबर को सेटेलाइट बुलेटिन संख्या – 43 में अक्षांश – 25. 53020 एवं देशान्तर 78.5436 पर फसल अवशेष जलाये जाने की लोकेशन प्रदर्शित हुयी है, जाँच करने पर पाया कि यह घटना भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान ( IGFRI ) झाँसी के प्रक्षेत्र पर घटित हुयी है, जहाँ के प्रक्षेत्र अधीक्षक, डॉ अविनाश चन्द्रा, हैं, जैसा कि मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन०जी०टी०) के दिये निर्देशों के अनुसार पराली जलाया जाना पर्यावरण संरक्षण एवं (एन०जी०टी०) का उल्लंघन है।
उक्त के क्रम में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा सेक्शन 15 तथा आई०पी०सी० की धारा-268 269 270 278 290 291 एवं 181 के द्वारा इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0 ) दर्ज करा दी गई है।