बालिका से अश्लील हरकत करने का दोष सिद्ध होने पर आटो चालक को सज़ा

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में मासूम बालिका से अश्लील हरकत करने और मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त ऑटो चालक को तीन वर्ष की सजा, पांच हजार का अर्थदंड अदा करने का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 18 जून 2019 को एक व्यक्ति ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि देर रात वह अपने घर पहुंचा तो उसकी दस वर्षीय पुत्री शौचक्रिया के लिए घर के बाहर गई थी, जहां पहले से घात लगाए बैठे प्रेमगंज निवासी ऑटो चालक संजय खटीक ने उसकी पुत्री को पकड़ लिया ओर अश्लील हरकत करते हुए उसे अपने मोबाइल में गंदी वीडियो दिखाने लगा। किसी प्रकार उसकी पुत्री ने चीखने चिल्लाने पर अपनी जान बचाई और भाग कर अपने घर आकर पूरी बात बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल दिया था।

न्यायालय में छ साल चली सुनवाई के बाद आज दोनों पक्षों की दलील सुनी। सुनवाई के दौरान अभियुक्त पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

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