चरस रखने का दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की सजा 

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन डी पी सी एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय शरद कुमार चौधरी की अदालत में चरस रखने पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि थाना प्रेमनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष बलवीर सिंह गौर और उनकी टीम ने 2 अप्रैल 2008 को क्षेत्र में गस्त के दौरान महावीरन नगरा से किराए के मकान में रहने वाले जिला कानपुर के कल्याणपुर राजकीय उन्नयन बस्ती निवासी संजय उर्फ संजू को तीन सौ ग्राम चरस सहित गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर बाइक से झपट्टा मारकर बैग, चेन स्नेचिंग, लूटपाट जैसी दर्जनों घटनाओं को थाना नवाबाद, प्रेमनगर, सीपरी, सदर बाजार आदि में कर चुका है। पुलिस ने आरोपी संजय उर्फ संजू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय में 18 वर्ष चली सुनवाई के बाद दोनों पक्ष को सुनकर अभियुक्त पर चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया गया।

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