झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 6 से 16 जनवरी तक किया जाएगा।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 किग्रा (14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा चावल) प्रति कार्ड मात्रानुसार एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 (02 किग्रा गेहूं एवं 03 किग्रा चावल) खाद्यान्न प्रति यूनिट मात्रानुसार 6 से 16 जनवरी तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।
2. खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टाॅक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें।
3. उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पाॅस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
5. उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा।
6. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 16 जनवरी 2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
7. निःशुल्क वितरण से सम्बन्धित शिकायत निवारण के सम्बन्ध में क्रियाशील काॅल सेन्टर एवं टोल फ्री नम्बर 1967 एवं 1800-1800-150 पर सम्पर्क किया जा सकता है।