झांसी। न्यायालय में नाबालिक बालिका के अपहरण व बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास, 5 हजार रुपए अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

थाना लहचूरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/19 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त राजकुमार पुत्र हरिचरन निवासी सगरवारा थाना जातरा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) के द्वारा 16 वर्षीय नाबालिक बालिका का अपहरण एवं बलात्कार करने के आरोप में थाना लहचूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
उक्त अभियोग में नाबालिक बालिका के साथ हुए अपराध में विवेचक द्वारा निर्धारित समयावधि में साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर श्री राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर, प्रभावी पैरवी की गयी। न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजकुमार पुत्र हरिचरन निवासी सगरवारा थाना जातरा जिला टीकमगढ़(म0प्र0) को 07 बर्ष की कठोर कारावास व 5,000/- (पाँच हजार रू0) के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।