झांसी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०- 5,आनन्द प्रकाश तृतीय के न्यायालय में चरस रखने का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।

विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार थाना नबावाद पुलिस को गश्त के दौरान विगत 26 सितंबर 2005 को ग्राम कोछाभाँवर में समय करीब 9.00 बजे रात एक संदिग्ध व्यक्ति बाई पास से झाँसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर आता दिखायी दिया, जो पुलिस वालों को देखते ही पीछे मुड़कर भागने लगा जिसे
पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम दीपक राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र रामप्रताप राजपूत निवासी जरिया खुर्द थाना मोंठ झाँसी हाल निवासी गुमरावारा थाना नवाबाद बताया। जामा तलाशी के में दीपक राजपूत के कब्जे से लगभग 200 ग्राम चरस बरामद हुई।

उक्त के खिलाफ धारा-18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त दीपक राजपूत को धारा 18/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।