झांसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज़फ़ीर अहमद के न्यायालय में वादी व अन्य गवाहों के ब्यान से मुकरने के बाद भी हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि विगत ०२ अप्रैल २०१७ को परसराम यादव के पुत्र धर्मेन्द्र यादव पर गांधीनगर निवासी पुष्पेन्द्र यादव व महेन्द्र यादव पुत्रगण वासुदेव यादव ने लाठी एवं सरिया से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था, जिसको इलाज के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरसरांय पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर धारा- ३०२ भा०दं०सं० के अन्तर्गत थाना गरौठा पर अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र यादव एवं महेन्द्र यादव के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां वादी मुकदमा व अन्य साक्षियों द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों से मुकरने के बाद भी न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सिद्धदोष अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र यादव एवं महेन्द्र यादव को भा०दं०सं०की धारा-३०२ सपठित धारा ३४ के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं पचास-पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में सिद्धदोष अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।