अधिकारों के प्रति बच्चों को किया जागरूक

झांसी। बच्चों के कल्याण, उनके हितों एवं अधिकारों की रक्षा हेतु लगभग 23 कानून हिन्दुस्तान में बने हुये है, फिर भी बच्चों का उत्पीडन रूकने का नाम नही ले रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई इण्टर कालेज में बाल विवाह रोकथाम हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुये अध्यक्ष न्याय पीठ बाल कल्याण समिति राजीव शर्मा ने अपने उदबोधन में उक्त पीड़ा व्यक्त की।

उन्होने उपस्थित छात्राओं को किशोर न्याय अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम तथा पाक्सो अधिनियम की जानकारी देते हुये कहा कि आज टेक्नोलाजी के दुरूपयोग के कारण बालक-बालिकायें वाटसएप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर अपराधियों द्वारा फैलाये जाल मे फँसकर अपनी दिशा भटक जाते है। उन्होने बालिकाओं को महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबरो की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर उन पर फोन करने की सलाह दी जिससे उन्हें तत्काल सहायता प्राप्त हो सके।

बुन्देलखण्ड सेवा मंडल के महामंत्री प्रभात सक्सेना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की विस्तृत जानकारी देकर छात्राओं को सचेत किया कि ऐसी घटना होने या घटना की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस या प्रशासन अथवा बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दें, जिससे इस कुरीति को समाज से खत्म किय जा सके। इन कुरीतियों के कारण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि विद्यालय के प्रबन्धक सालिगराम राय ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुये कहा कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना आवश्यक है।

कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाऐं अभय पाठक, अविनाश कुमार दिनकर, बृजबिहारी पटेरिया, विनय मिश्रा,हदेश अग्रवाल, ज्योति दुबे, सुरभि गोस्वामी, संगीता उपाध्याय किशोर न्यायालय से कोमल सिंह, दीप्ति सक्सेना उपस्थित रहे। संचालन प्रधानाचार्य अरविन्द कुमार ओझा ने किया।