झांसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अंजना की अदालत में अबोध के साथ छेड़छाड़ कर बलात्कार का प्रयास करने का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार, 28 जून 2016 को वादी की पुत्री (पीड़िता), उम्र करीब 12 वर्ष व वादी की भाभी दोनों अपनी भैंसों को जंगल में चराने गयीं थी। वादी की भाभी पेड़ के नीचे छाया में बैठी थी तथा वादी की पुत्री भैंसों को हांकने गयी थी, वहीं पर मौजूद विनोद पुत्र नरू ढीमर ने वादी की लड़की का हाथ पकड़ लिया और बेशरम बेल के अन्दर खींचने लगा । वादी की पुत्री ने शोर मचाया तो वहां पर मौजूद वादी की भाभी व अन्य दो लड़के दौड़े ,इन सब को देखकर पीड़िता दो-तीन तमाचे मारकर उसका हाथ छोड़कर भाग गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना
लहचूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त विनोद पुत्र नरू के विरूद्ध धारा 354, 323 भा०दं०सं०, धारा 3(1) 11 एस०सी०/ एस०टी० एक्ट एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई।

मामले की विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा धारा 354, 323 भा०दं०सं०, धारा 3(1) 11 एस०सी०एस०टी० एक्ट एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त विनोद ढीमर के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद ढीमर को धारा 354 भा०दं०सं० के अन्तर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास तथा तीन हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास ,धारा 323 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास ,एक हजार रूपये अर्थदण्ड ,अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास (पॉक्सो एक्ट) की धारा 8 के अन्तर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास तथा तीन हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के
अतिरिक्त कठोर कारावास, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत चार वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 3(1) 11 तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषसिद्ध अभियुक्त दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।