नगर निकाय सामान्य निर्वाचन मतगणना के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध लोकप्रतिनिधी अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही : जिला निर्वाचन अधिकारी

झांसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत 13 मई 2023 को मतगणना का कार्य संपन्न किया जाना है। जिसकी तैयारियों हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है यदि उक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अपने तैनाती स्थल पर अनुपस्थित पाया जाता है तो मतगणना को दूषित करने का प्रयास मानते हुए लोकप्रतिनिधी अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
आज नगर निकाय सामान्य निर्वाचन -2023 की सकुशल मतगणना कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार के आदेशानुसार 5 मई के माध्यम से निम्नलिखित व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जो निम्न है गुलाब बेलदार राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोनिवि झांसी ACA बी- 9382., मनोज कुमार अनुचर खण्ड शिक्षा अधिकारी बबीना ACA बी 9473., अनिल बंकर वरि0 सहा0 अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि निर्माण खण्ड-3CA बी- 503 उक्त मतगणना ड्यूटी आदेश में मतगणना के साथ- साथ मतगणना के संबंध में 9 मई को प्रशिक्षण लेते हुये मतगणना के दिवस को सम्बन्धित मतगणना स्थल पर प्रातः 06.00 बजे उपस्थित रहकर मतगणना कराने के संबंध में भी आदेशित किया गया था ।
उक्तानुसार आदेश के बाद भी उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित स्थल पं० दीनदयाल सभागार झांसी में 9 मई को निर्धारित प्रशिक्षण सत्र में बिना किसी कारण एवं बिना पूर्वानुमति के प्रतिभाग नहीं किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानने के बावजूद भी कि उनके न जाने से मतगणना प्रशिक्षण प्रक्रिया एवं अंततः मतगणना में बाधा पहुंचेंगी, इनके द्वारा जानबूझकर जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई और प्रशिक्षण स्थल से अनुपस्थित रहकर व ऐसा कार्य करके जानबूझकर मतगणना प्रक्रिया में बाधा डालने का कार्य किया गया। अत: उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत (एफआईआर) दर्ज करने के निर्देश दिए।