झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-4,(पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) नीतू यादव के न्यायालय में  13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चन्द्र प्रकाश शर्मा के अनुसार वादी मुकदमा ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 13 वर्ष को गांव का रामलाल पुत्र चतरे कुशवाहा अक्सर छेड़छाड़ करता
था। इसी कारण उसने अपनी पुत्री की पढ़ाई बन्द करवा दी थी, लेकिन रामलाल ने उसकी पुत्री को परेशान करना जारी रखा। 15 अगस्त 2014 को जब वह व पत्नी खेतों पर काम करने चले गये व उसकी पुत्री पीड़िता भी दोपहर बाद खेत पर आ रही थी तो राम लाल व उसके‌ साथ दो अज्ञात व्यक्तियों ने रानीपुर रोड पर से जबरन उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया। शाम को जब खेत से घर लौटा तथा पीड़िता का पता किया तो उक्त घटना पता चली। इस पर वह गांव वालों को लेकर राम लाल के घर गया तो वह गायब मिला। उक्त रामलाल व उसके साथ के अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री के साथ कोई भी गंभीर घटना घटित कर सकते हैं।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना-मऊरानीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त रामलाल पुत्र चतरे कुशवाहा व दो अज्ञात के विरूद्ध दर्ज की गई।विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त रामलाल पुत्र चतुरे को धारा-363, भा०दं०सं० में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 माह केअतिरिक्त कारावास ,धारा-366 भा०दं०सं० में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व सात हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 4 माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा-376 भा०दं०सं० में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त द्वारा जमा किये गये अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि 22 हजार रुपए पीड़िता को अंतर्गत धारा-357A दं०प्र०सं० के तहत नियमानुसार प्रदान
की जाएगी।