झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने लगभग बारह साल पहले हुई युवक की हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त सतीश एवं हरवंश वाल्मीकि को आजीवन कारावास समेत पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर इनको एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा के मुताबिक थाना नवाबाद के आंतिया ताल निवासी प्रदीप कुमार वाल्मीकि के पुत्र नीलू को 7 जून 2011 को मोहल्ले के केशव उर्फ संजीव, सतीश, उमाशंकर उर्फ बाबू एवं हरवंश पुत्र कंडौली ने अगवा कर लिया। उसे बुरी तरह से मारा-पीटा। इस वजह से नीलू की मौत हो गई। नीलू की मौत के बाद आरोपी उसका शव दूसरे स्थान पर फेंककर भाग गए। कुछ समय बाद पुलिस उसका शव बरामद कर सकी। मारने की वजह से नीलू का सिर खून से सना था। हड्डी टूटी हुई थी।

पुलिस ने मृतक के पिता प्रदीप की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करके चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त सतीश एवं हरवंश को हत्या का दोषी करार दिया। न्नेयायालय ने दोनों को ही आजीवन कारावास समेत जुर्माने की सजा सुनाई है।