झांसी। जबरन घर से बाहर खींचकर बाड़े में ले जाकर बलात्कार , मारपीट कर जान से मारने की धमकी के मामले में दो आरोपियों के जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय) अशोक कुमार यादव की अदालत में निरस्त कर दिए गए।

विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पाण्डेय के अनुसार वादिया/ पीड़िता ने थाना गुरसरॉय में तहरीर देते हुए बताया था कि 3 अगस्त 23 को 11. 30 बजे रात्रि वह अपनी दादी के साथ घर में सो रही थी। उसी समय गॉव के मुकेश कुमार एवं बिन्दे ने आकर दरवाजा खटखटाया और कहा कि पानी दे दो तो दादी ने जैसे ही दरवाजा खोला उसी समय दोनों ने दादी को धक्का देकर पटक दिया घर में घुसकर मेरा मुंह दबाकर बाहर खीच लिया और एक बाड़े में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों ने मारपीट कर उसे मरणासन्न कर दिया व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना गुरसरॉय में अभियुक्त मुकेश कुमार व बिन्दु के विरूद्ध धारा 376(डी), 452, 323, 506 आईपीसी के अन्तर्गत रिपोर्ट पंजीकृत की गयी तथा विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
जिला कारागार में बंद अभियुक्त बिन्दे उर्फ मानवेन्द्र पुत्र मोहनलाल व मुकेश कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम सिरवो थाना गुरसरॉय की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों के प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिये गये।