झांसी। वीरांगना लक्ष्मीबाई के महल (रानी महल) के सामने सरकारी भूमि पर बने आवासों व जमीन पर कब्जे पर 10 व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले में नगर निगम झांसी द्वारा थाना कोतवाली को दी गयी तहरीर के आधार पर धारा 447/ 353/ 504/ 506/ 387 भादवि व 2/3 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

4 अक्टूबर 23 को संपत्ति अधीक्षक नगर निगम की तहरीरी सूचना पर कि नगर निगम सीमान्तर्गत मौजा झांसी खास में रानी महल के सामने नगर निगम का नजूल प्लाट संख्या 156/138 को जिस प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी थी उस प्रयोजन से भिन्न अवैध नाम से आवास के प्रयोजन में लाते हुए नगर निगम की भूमि को अवैध रूप से स्वरूप बदलकर तोड़-फोडकर कर सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान कर प्रयोग की जा रही है। प्रयोग कर रहे अवैध कब्जेदारों को 27 सितंबर 2023 को नगर निगम के कर्मचारी नोटिस तामील कराने हेतु मौके पर गये तो उपरोक्त कब्जेदारों द्वारा गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी व भविष्य में दोबारा उस स्थल पर न आने व नगर निगम कर्मचारियों से भूमि मुक्त करने हेतु 10 लाख रुपये की माँग की गयी।

इस प्राप्त प्रार्थना का संज्ञान लेकर तत्काल थाना कोतवाली पर प्रमिला चतुर्वेदी पत्नी राम अवतार निवासी आवास सख्या 304, राजेन्द्र कुमार वर्मा एडवोकेट निवासी आवास संख्या 305, अभिषेक द्विवेदी पुत्र आरएस द्विवेदी निवासी आवास संख्या 306, अल्पना सिंह पत्नी जयवीर सिंह निवासी आवास संख्या 307,  संजीव कुमार शुक्ला पुत्र विजय कुमार शुक्ला निवासी आवास संख्या 308, नरेन्द्र मिश्रा पुत्र श्री ओमप्रकाश मिश्रा निवासी आवास संख्या 309, हरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र रामविशाल राजपूत निवासी आवास संख्या 310, प्रहलाद तिवारी पुत्र महावीर प्रसाद तिवारी निवासी आवास संख्या 311, हरीप्रसाद त्रिवेदी निवासी आवास सख्या 312, रामप्रसाद यादव निवासी आवास संख्या 313 के खिलाफ धारा 447/353/504/506/387 भादवि व 2/3 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है‌।