झांसी। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/एफ॰टी॰सी॰-02 के न्यायालय में हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।

19 फरवरी 2019 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद पर धारा 302 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 4 जनवरी 24 को न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/एफ॰टी॰सी॰-02, झांसी द्वारा अभियुक्त निजाम खान पुत्र मुन्ना खान निवासी जीवनशाह मजार के पीछे टोरिया मोहल्ला थाना नवाबाद झाँसी को आजीवन कारावास व 20,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी झांसी श्री दीपक तिवारी , विवेचक उ॰नि॰ अनिल कुमार, कोर्ट मुहर्रिर का देवानन्द शर्मा तथा पैरोकार थाना नवाबाद म॰का॰ रितु चौधरी का विशेष योगदान रहा।