झांसी(बुन्देलखण्ड)। नये साल में यदि किसी ने बिना अनुमति होटल या रेस्टोरेंट में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया तो उसे 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड देना होगा। जिला मनोरंजन कर अधिकारी अर्चना वर्मा ने सभी होटल स्वामियों व रेस्टोरेंट के प्रबंधकों को बताया कि नये साल में कोई भी रंगारंग कार्यक्रम करने से पहले वह सहायक मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय झांसी को प्रार्थना पत्र देकर जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लें अन्यथा यदि अनुमति नहीं ली गयी तो उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 की धारा 4 क के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी क्योंकि कोई भी आयोजन करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के उपरिवर्णित आमोदों में से किसी भी आमोद का आयोजन करता है तो सक्षम न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है जिसके लिए संशोधित अधिनियम की धारा -8 क उपधारा 1 के अंतर्गत रूपये 20000.00 रूपये बीस हजार की शस्ति अथवा छ: माह की सजा अथवा देनों से दण्डित किया जा सकता है।