झांसी। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पास्को एक्ट अभय श्रीवास्तव के न्यायालय से अभियुक्त कमलेश पुत्र करन सिंह राजपूत निवासी ग्राम बरल थाना चिरगांव केखिलाफ धारा ३६३/३६६/३७६ व ६ पॉक्सो एक्ट का आरोप साबित होने पर सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यह सजा सजा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए सुनायी गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तेज सिंह गौर ने बताया कि ८ दिसम्बर १५ को सुबह ८ बजे वादी प्रमोद कुमार पुत्र रामसेवक राजपूत निवासी ग्राम बरल थाना चिरगांव की १६ वर्षीय पुत्री राजमाता कन्या इण्टर कालेज चिरगांव में प्रतिदिन की भांति पढऩे गयी थी। जब वह वापस घर नहीं लौटी तब उसकी तलाश की गयी। जानकारी करने पर पता चला कि गांव का ही कमलेश पुत्र करन सिंह राजपूत उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। इस प्रकरण में थाना चिरगांव में आरोपी के खिलाफ धारा ३६३, ३६६ आईपीसी के तहत प्रकरण कायम किया गया। लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने विवेचना के उपरांत अभियुक्त कमलेश राजपूत व राहुल उर्फ मोनू गुप्ता के खिलाफ धारा ३६३ / ३६६ / ३७६ व ५/६ पॉक्सो एक्ट में चालान कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय में आरोप तय होने के बाद साक्षियों को न्यायालय में परिक्षित किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त कमलेश को धारा ३७६ आईपीसी में दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा ६ पॉस्को एक्ट में दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। धारा ३६६ आईपीसी में सात वर्ष का कारावास, सात हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर चार माह का कारावास भोगना होगा। धारा ३६३ आईपीसी में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदण्ड में से २५ हजार रुपए पीडि़ता को देने का आदेश दिया गया। अभियुक्त राहुल उर्फ मोनू गुप्ता के खिलाफ साक्ष्य नहीं पाए जाने पर उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।