झांसी। न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद नयाज अहमद अंसारी में नाबालिग से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा व 1.20 लाख रु. का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसमें 50 हजार रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जायेंगे।

08 फरवरी 13 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना चिरगाँव पर धारा 376घ/363/366/368 भा.द.वि. व धारा 5(L) पॉक्सो एक्ट बनाम पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में दोष सिद्ध होने पर 31 मई को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट झाँसी द्वारा अभियुक्त विक्रम पुत्र किशनलाल उर्फ रामकिशन उर्फ खच्चू निवासी करगुवां चिरगांव झांसी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 1.20 लाख रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड जमा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दण्डित कराने में एडीजीसी झाँसी नरेन्द्र खरे, विवेचक उप निरीक्षक विनोद कुमार, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 अरविन्द कुमार, स्पेशल कोर्ट मुहर्रिर म0का0 गुंजन तोमर तथा पैरोकार थाना चिरगाँव का0 विपिन का विशेष योगदान रहा।