झांसी। विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नयाज अहमद अंसारी की अदालत में कन्या भोज करने गई मासूम बालिका के साथ छेड़खानी/अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
एक व्यक्ति ने बड़ागांव थाना में 17 अप्रेल 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि शाम करीब पांच बजे उसकी 12 वर्षीय पुत्री कन्या भोज करने के लिए बृजमोहन नगरिया के घर गई थी। इस दौरान बृजमोहन ने उसके साथ अश्लील हरकते कर छेड़खानी की। मासूम बालिका के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पीड़ित ने बताया कि इस घटना की वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जा रहा था तभी आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
इस मामले में आरोपी बृजमोहन ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस मामले में अभियोजन की और से पैरवी शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह और अधिवक्ता विवेक वाजपेई ने पैरवी की।