झांसी । 13 जुलाई 18 को थाना मोठ पर धारा 354ए भादवि, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)डी एससी/एसटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 6 जुलाई 24 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद झाँसी द्वारा अभियुक्त शिब्बू उर्फ शंभूदयाल कुशवाहा पुत्र मोहन निवासी ग्राम अमरा थाना मोठ जनपद झाँसी को 03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी झाँसी विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री ठाकुरदीन पाल, कोर्ट मुहर्रिर झाँसी हे0का0112 अरविन्द कुमार, स्पेशल पैरोकार झाँसी म0का0 1957 गुंजन तोमर तथा पैरोकार थाना मोठ का0551 मोहित कुमार साहू का विशेष योगदान रहा।