ग्वालियर । रेलवे न्यायालय ग्वालियर रेलवे गेट का बूम क्षतिग्रस्त करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त दीपक खटीक को एक वष॔ का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

11 सितंबर 16 को दतिया-सोनागिर के मध्य गेट नंबर 381 के बूम को वाहन संख्या एम पी32 जी 0170 से उसके चालक ने क्षतिग्रस्त कर दिया था जिससे रेलवे की करीब रुपया 8000/- की क्षति हुई थी। वाहन चालक दीपक खटीक पुत्र राकेश खटीक निवासी इंदरगढ दतिया मध्य प्रदेश था, जिसे रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी बनाते हुए धारा 160(2)रेलवे अधिनियम में रेलवे न्यायालय ग्वालियर में परिवाद प्रस्तुत किया था जहां सम्पूर्ण विचारण उपरांत आरोपी दीपक खटीक पुत्र राकेश खटीक को 19 जुलाई 24 को रेलवे न्यायालय ग्वालियर ने दोषी ठहराते हुए एक साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सरकार/रेलवे की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी किया है।