झांसी । दस्यु प्रभावित विशेष न्यायधीश पवन कुमार की अदालत ने लूट का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि हाईवे होटल के पीछे गिश्वामी भवन निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा ने 27 दिसंबर 2013 को सीपरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि रात करीब दस बजे वह कच्चे पुल से चित्रा चौराहा की ओर जा रहा था तभी दो अज्ञात बदमाशों ने उसे रोककर धमका कर उसकी जेब से पांच सौ रूपये ओर उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस के माध्यम से लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया‌ था। पकड़े गए दोनों बदमाश सीपरी बाजार के गोंदू कंपाउंड निवासी दीपक धोबी और संजय बताए थे।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। मंगलवार को अदालत ने दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर पांच – पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय से आदेश होने के बाद दोनो लुटेरों को वारंट तैयार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।