झांसी। पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर तांत्रिक पति राजेश उर्फ राजू नायक को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा – प्रथम की अदालत से उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अभियुक्त ने 9 साल पहले तेल डालकर पत्नी को आग लगा दी थी। इसके बाद वह घरसे भाग गया था। अगले दिन पत्नी की मौत हो गई थी।
अभियुक्त राजू नायक पुत्र राम अवतार लहचूरा थाना क्षेत्र के बम्हौरी गांव का रहने वाला है। दो बार पहले भी जान लेने की कोशिश कर चुका था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल और रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि आरोपी राजू नायक की शादी गरौठा के खडौरा गांव निसासी ममता से हुई थी। ममता के भाई घनाराम चौबे ने लहचूरा थाना में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि बहन ममता की शादी 25 साल पहले हुई थी। बहनोई राजू तांत्रिक विद्या करते थे। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। एक बार बहन को छत से गिरा दिया था और फिर जहर भी दे दिया था। लेकिन तब इलाज से बहन ठीक हो गई थी। 29 अगस्त 2015 को राजू ने तेल डालकर बहन ममता को आग लगा दी थी। अगले दिन इलाज के दौरान बहन की मौत हो गई थी।
भाई ने बताया था कि आग की सूचना पर वह अस्पताल पहुंचा तो बहन ने मुझे बताया कि सुबह से लड़ाई हो रही थी। मैं पति को तांत्रिक विद्या के लिए मना कर रही थी तो गुस्से में आकर पति ने तेल डालकर मुझे आग लगा दी और भाग गया। बाद में आसपास के लोगों ने आग बुझाई और अस्पताल ले गए मगर ममता की जान नहीं बच पाई थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजू नायक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।