झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत में गैर इरादत हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को दस दस वर्ष का कारावास ओर पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि समथर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया था कि 11 दिसंबर 2021 को ग्राम वेलमा खुर्द में राम सिंह राजपूत ओर नीतू उर्फ राजेंद्र सिंह ने आदि कुल्हाड़ी, फरसा, लाठी डंडा से हमला कर प्रेमनारायण को मरणासन्न हालत में छोड़ कर भाग गए। जब प्रेमनारायण को उपचार के लिए मोठ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन की ठोस पैरवी ओर गवाहों के बयानों पर आरोपी राम सिंह राजपूत ओर नीतू उर्फ राजेंद्र राजेंद्र पर आरोप सिद्ध पाते हुए दोनों आरोपियों को आज दस दस वर्ष का कारावास ओर पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित कर दिया है।










