अभियुक्त ने झांसी में डेढ़ साल पहले चार महिलाओं को कार से कुचला था
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा- प्रथम की अदालत में एक्सीडेंट में चार महिलाओं की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त सैय्यद जुबेर अली निवासी गुना मप्र को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख का अर्थदंड लगाया गया है। नहीं देने पर उसे 6 महीने की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल और रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि गुलारा गांव के कालका पुत्र तुलई दोहरे ने चिरगांव थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 27 जुलाई 2023 को परिवार की महिलाएं धान की रोपाई करके घर वापस आ रही थी। वे फुटपाट पर पैदल चल रही थीं। शाम करीब 6 बजे कानपुर की तरफ से तेज गति में आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने महिलाओं को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया था। लोगों ने घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।
इलाज के दौरान सरोज (35) पत्नी महेश कुमार, रिंकी देवी (28) पत्नी राजेश कुमार, किरन देवी (32) पत्नी मुकेश और सुमन पाल (37) पत्नी चंद्रशेखर की मौत हो गई थी। जबकि, पान कुंवर, कुंती देवी, भूरी राजपूत, लक्ष्मी और 8 साल की आरुषी घायल हो गई थी। जबकि पान कुंवर, कुंती देवी, भूरी राजपूत, लक्ष्मी, 8 साल की आरुषी घायल हो गई थी। पुलिस ने कालका की तहरीर पर लापरवाही से वाहन चलाकर एक्सीडेंट करने की धाराओं में केस दर्ज किया था। बाद में आरोपी सैय्यद जुबेर अली को गिरफ्तार किया गया था। जांच करके पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त सैय्यद जुबेर अली निवासी गुना पर गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध होने पर दस साल की सजा और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसमें से 90 हजार रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।