– 22 माह पहले घर में घुसकर 50 लाख की डकैती डाली थी
झांसी। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत में डकैती डालने का दोष सिद्ध होने पर 9 अभियुक्तों को 33-33 साल का सश्रम कारावास व 75-75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। नहीं देने पर 6-6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।अभियुक्तों ने 22 माह पहले किसान दंपती के हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था फिर तमंचे के बल पर वारदात को अंजाम दिया था।
जिले के थाना टोड़ी फतेहपुर के दुरबई गांव निवासी किसान श्रवण कुमार वाजपेई के घर में 8 मार्च 2023 की रात डकैती हुई थी। श्रवण ने बताया था कि “मेरी बेटी प्रियंका नायक अपनी 6 साल की बेटी के साथ घर आई है। होली की रात खाना खाकर पत्नी शीला, बेटी और नातिन पहली मंजिल पर एक कमरे में सो रहे थे। मैं घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में सोया था। रात करीब 12 बजकर 45 मिनट पर बारिश होनी लगी। कमरे का गेट खोलकर लॉन में बारिश देखने जा रहा था तभी बदमाश नजर आए।”
बदमाशों को देखकर श्रवण चिल्लाते हुए वापस कमरे की तरफ भागे और अंदर से कुंडी लगाना चाहा, तो बदमाशों ने धक्का मारकर गेट खोल दिया। वह चिल्लाने लगे तो मेरे सिर में तमंचा की बट मारी। इससे सिर में खून निकल आया। बदमाशों ने उनको पकड़ लिया और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया फिर दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए और पैर भी बांधे। जमीन में उल्टा लेटाकर एक बदमाश उनके ऊपर बैठ गया और कनपटी पर तमंचा अड़ा दिया।
श्रवण को बांधने के बाद बदमाश बेटी प्रियंका के पास गए, तो वो हाथ जोड़ने लगी कि बीमार हूं, छोड़ दो। बदमाश बेटी और नातिन से कुछ नहीं बोले फिर पत्नी शीला के हाथ बांधे और कहा कि जो कुछ है दे दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। पत्नी डर गई और बोली कि गोली मत मारो, जो चाहिए ले जाओ। कमरे के अंदर तिजोरी की चाबी रखी है, तुम उठा लो। बदमाशों ने चाबी उठाई और ऊपर-नीचे ढाई घंटे तक छानबीन की। वे पत्नी, बहू और बेटी का जेवर लगभग एक किलो सोने, एक किलो चांदी और 4 लाख रुपए ले गए थे।
इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस ने पीड़ित के पड़ोसी समेत 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। न्यायालय में तमाम सबूतों के मद्देनजर सुनवाई के दौरान डकैती का दोष सिद्ध होने पर
सोनू रायकवार पुत्र बसंते निवासी पारीछा, थाना बड़ागांव, झांसी, बंटी उर्फ सुलेमान खान पुत्र रहमान निवासी बराठा, थाना बड़ागांव, झांसी, अमन अहिरवार पुत्र प्यारेलाल निवासी अंबेडकरनगर, थाना नवाबाद, झांसी, अमन राइन पुत्र हमीद निवासी इमामबाड़ा, थाना कोतवाली, झांसी, दीपक कुशवाहा पुत्र रामस्वरूप निवासी दुरबई, थाना टोड़ीफतेहपुर, झांसी, सतेंद्र सेन पुत्र अगर सेन निवासी कहरिया, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, राजवीर गुर्जर पुत्र भागीरथ निवासी पारसेन थाना बिजौली, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, अरविन्द गुर्जर पुत्र लायकराम निवासी पारसेन थाना बिजौली, ग्वालियर, कुलदीप गौड़ पुत्र राजू निवासी पारसेन थाना बिजौली, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को 33-33 साल का सश्रम कारावास व 75-75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। नहीं देने पर 6-6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने की।