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झांसी। विशेष न्यायधीश द. प्र. क्षेत्र पवन कुमार शर्मा की अदालत में ग्यारह वर्ष पूर्व सेल टैक्स कार्यालय के पास दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मैनेजर से छह लाख से अधिक की लूट करने का दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तो को दस दस वर्ष का कारावास और पचास पचास हजार रुपए अर्थदंड अदा से दंडित किया गया ।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि दतिया गेट बाहर निवासी निलेश कुमार द्विवेदी ने नवाबाद थाना में 18 फरवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह इलाईट सीपरी रोड स्थित अनिल ऑटो मोबाइल पेट्रोल पंप पर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसने बताया कि वह पेट्रोल पंप के सेठ जी शालिग्राम राय के घर सिविल लाइन से छह लाख 71 हजार रुपए बैग में रखकर पेट्रोल पंप के सेल्स मैनेजर प्रेमनगर के सैयद नगर निवासी रवि कुमार अहिरवार के साथ बाइक क्रमांक यूपी 93 ए एफ 3227 से विजय बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था। जैसे ही वह बाइक से सेल टैक्स कार्यालय पहुंचे तभी करीब साढ़े ग्यारह बजे बगल से एक बाइक क्रमांक यूपी 93 जी 1351 से सवार तीन युवक आए और उसके हाथ से रूपयो का बैग छीन कर भाग गए।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लूटकांड के आरोप में प्रतापपुरा नगरा निवासी किशन अहिरवार, सीपरी बाजार क्षेत्र के बैंकर्स कॉलोनी निवासी मेघराज सिंह, बाहर दतिया गेट निवासी जुगल अहिरवार को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए लूट का दोष सिद्ध होने पर तीनों अभियुक्तों को दस दस वर्ष की सजा और पचास पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।