चॉकलेट का बहाना मासूम के साथ किया था बलात्कार, चार साल में आया फैसला
झांसी। विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में घर से चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर दस वर्षीय मासूम बालिका को खेत में ले जाकर बलात्कार करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को बीस साल की जेल और 55 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया कि 17 अगस्त 2020 को एक व्यक्ति ने ककरबई थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने खेत पर गया था। घर पर इसकी दस वर्षीय पुत्री और पुत्र मौजूद थे तभी खरवांच गांव का रहने वाला श्याम सुंदर केवट मोटर साइकिल से उनके घर पहुंचा और पुत्री और पुत्र को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा कर ले गया। पुत्र को बीच रस्ते में बाइक से उतार कर पुत्री को एक खेत में ले गया और दुष्कर्म कर उसे किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायलय में पेश कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस पैरवी ओर साक्ष्य प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने आज मासूम से बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को बीस वर्ष की सजा व पचपन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित कर दिया है।