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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट) मोहम्मद नैयाज अहमद अंसारी के न्यायालय में नाबालिग से दोस्ती कर बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त कपिल कुमार अहेरिया निवासी बरला जिला अलीगढ़ को 10 वर्ष की सजा तथा 32 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। कपिल कुमार की नाबालिग से ऑनलाइन गेमिंग पबजी से जान-पहचान हुई, जो आगे चलकर दोस्ती में बदल गयी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना बबीना पुलिस कौ तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 17 अप्रैल 2021 को अपराह्न लगभग 2 बजे घर से दादी को बताकर चली गयी, लेकिन लौटकर नहीं आयी। उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया। उसे डर है कि उसकी पुत्री के मान-सम्मान व जान को खतरा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान कपिल कुमार अहेरिया का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 363, 366, 376, 323 व 506 आइपीसी व धारा 3/4 पॉक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान लगभग 3-4 दिन बाद पुत्री को पुलिस ने बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि कपिल उसका स्कूल से दोस्त था। वह आया और उसकी एक सहेली के घर चलने के लिए कहा, उसने मना किया, तो उसने डरा-धमकाकर बाइक पर बिठा लिया। हाइ-वे पर मन्दिर के पास पहुँचकर वह चाकू दिखाकर डराने लगा और फिर अँधेरा हो गया। यह उसे एक जगह ले गया और 2-3 दिन रखा, जहाँ कुछ और लोग भी थे। उसके बाद दूसरी जगह ले गया, जहाँ कोई नहीं था। उसने दो बार दुष्कर्म किया और बाँध कर रखा। बाद में वह उसे झाँसी में कचहरी चौराहा पर छोड़ गया। वहाँ दो लोग मिले, जो उसे थाने ले आए। चिकित्सकीय परीक्षण व डीएनए टेस्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

पुलिस ने न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई, बहस व गवाही के बाद दोष सिद्ध होने पर धारा 3/4 पॉक्सो ऐक्ट, धारा 366 आइपीसी में 10 वर्ष की सजा तथा 50 हजार व 10 हजार रुपए जुर्माना, न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना के सम्पूर्ण 32500 रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी।