झांसी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवे मेन/नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाइज संघ की एक और मांग को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार एमएसीपी नियमों के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन दिये जाने के लिये एनुअल परफार्मेन्स रिपोर्ट जिन मामलों में मार्च २०१६ तक की आवश्यकता है वहां मार्च २०१६ एवं उससे पहले की एपीआर की ग्रेडिंग गुड है तो उसे वेरीगुड मानकर वित्तीय उन्नयन का लाभ दे दिया जायेगा।
ज्ञातव्य हो कि रेलवे बोर्ड द्वारा १९ दिसम्बर २०१६ को आदेश जारी किया गया था कि २५ जुलाई २०१६ एवं उसके बाद एमएसीपी नियमों के अंतर्गत पात्र हुये कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ तभी दिया जायेगा जब उनकी एपीआर की ग्रेडिंग वेरीगुड होगी। इस आदेश से वे कर्मचारी प्रभावित हो गये हैं जो २५ जुलाई २०१६ के उपरांत से लेकर अभी तक वित्तीय उन्नयन के पात्र हुये लेकिन उनकी एपीआर गुड थी। अब उन सभी कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ मिल जायेगा। संघ के मण्डल कार्यालय पर मण्डल अध्यक्ष रामकुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आदेश के जारी होने पर हर्ष व्यक्त करते हुये वेरीगुड की बाध्यता सदैव के लिये समाप्त करने की मांग की। बैठक में वीजी गौतम, बीके सिंह, विवेक चड्डा, नीलम सिंह, आरपी शुक्ला, सुरेश राय, केएस शुक्ला, राजेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। अंत में आभार मोहम्मद उमर खान ने व्यक्त किया।