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सभी कोटेदार प्रातः 08 से 12 बजे तक एवं 02 से शाम 06 बजे तक निशुल्क खाद्यान्न वितरित करेंगे
 झांसी : जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं, 21 किग्रा० चायल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
उक्त योजना में आच्छादित पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों के मध्य चावल 03 किग्रा० प्रति यूनिट तथा गेहूं 02 किग्रा० प्रत्ति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त व सितम्बर, 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्डधारकों को 18/- प्रति किग्रा० की दर से रू0 54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि उचित दर विक्रेताओं के द्वारा वितरण दिनांक 10 से 25 सितम्बर 2025 तक प्रातः 08 बजे से अपराह्न 12 बजे तक तथा दोपहर 02 बजे से सांय 06 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेंगे। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 25 सितम्बर 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। कार्डधारक खाद्यान्न वितरण के समय अपने यूनिटों की नि:शुल्क ई-के०वाई०सी० भी करा सकते है