झांसी। आरपीएफ के अधिकार व दायित्वों में बढ़ोत्तरी का सिलसिला जारी है। रेलवे द्वारा ट्रेनों के लीज पर पार्सल कोचों में होने वाली चोरियों केमामलों की रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर विवेचना करने का अधिकार आरपीएफ को सौंप दिया गया है। अभी तक यह अधिकार जीआरपी के पास मेंं था।
गौरतलब है कि कई ट्रेनों के लीज पर एसएलआर कोचों में बुक होने वाले माल की चोरी प्रकरणों में जीआरपी द्वारा की जा रही लापरवाही व इससे रेलवे को होने वाले नुकसान को देखते हुए रेलवे ने लीज पालसी मेें बदलाव कर दिया है। इसके तहत लीज कोचों में चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज करने व विवेचना का अधिकार आरपीएफ को दे दिया है। जीआरपी से यह अधिकार वापस ले लिया गया है। दरअसल, लीज पर एसएलआर में बुक माल को अभी तक रेल सम्पत्ति की श्रेणी से बाहर रखा जाता था। इसके कारण कोच के माल की चोरी की स्थिति में रिपोर्ट व विवेचना का जिम्मा जीआरपी का रहता था, किन्तु अब लीज पालसी में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत लीज कोचों में बुक माल को रेल संपत्ति की श्रेणी में रखते हुए उसकी सुरक्षा का दायित्व अब आरपीएफ को दे दिया गया है।