झांसी। वर्षाकाल में खान प्रतिबंधित है लेकिन लगाातर अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उपजिलाधिकारी क्षेत्र भ्रमण में अवैध खनन कारोबारियों को चिन्हित करते हुये सख्त कार्यवाही करें। अवैध खनन में लिप्त वाहनों को भी सीज किये जाने की कार्यवाही करें ताकि अवैध खनन व परिवहन को रोका जा सके। ऐसे वाहन जो खनिज/उपखनिज का परिवहन करते हुये उन सभी का १ अक्टूबर १९ से पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण वाले वाहनों पर अवैध खनिज परिवहन करने पर सीज करने की कार्यवाही होगी।
यह निर्देश जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने समस्त उपजिलाधिकारी को देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद व उसकी पीठ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने खनिज/उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य कर दिया है। इस मौके पर एडीएम बी प्रसाद, एसडीएम सदर राजकुमार मऊरानीपुर गुलाबचन्द्र राम, टहरौली एके सिंह, एसडीएम मोंठ मंजूर अहमद खान व गरौठा धीरेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे।