- समाधान दिवस पर थानों में पहुंचे डीएम व एसएसपी, दिए निर्देश
झांसी। जिलाधिकारी शिव सहायक अवस्थी ने कहा कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी धरातल पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है, यह स्थिति ठीक नही है। ऐसे प्रकरणों को अभियान चलाकर 15 दिवस में निस्तारण किया जाये। उन्होंने अवैध ढंग से पत्थर गड्डी उखाड़ कर कब्जा करने वालों पर एफ आईआर दर्ज करते हुये मुकदमा पंजीकृत करने व थानावार माफियाओं को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी थाना समाधान दिवस पर बड़ागांव व चिरगांव थाने पहुंचे। वहां उन्होंने शिकायती रजिस्टर का निरीक्षण कर पुलिस व राजस्व कर्मियों को निर्देश दिये कि भूमि सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण मौके पर जाकर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे भूमि विवाद प्रकरण जिन पर कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं उनकी कम्पलाइंस के लिए पुलिस व राजस्व कर्मी संयुक्त रुप से मौके पर जायेें और दिये गये ओदश का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त एसडीएम को ऐसे प्रकरण चिन्हित करते हुए अभियान चलाकर निस्तारण कराने के निर्देश दिये। उन्होने थानावार विभिन्न माफियाओं को भी चिन्हित करने के निर्देश दिये ताकि उन पर ठोस कार्यवाही की जा सके। थाना चिरगांव में विमला देवी जैन पत्नी मुन्नालाल जैन निवासी करईयनपुरा चिरगांव ने शिकायती पत्र देते कहा कि आराजी संख्या 198 रकवा 0.125 हैक्टेयर स्थित मौजा मिरौना तहसील मोंठ झांसी की संक्रमणीय भूमिधर एवं काविज व मालिक है। उक्त आराजी की सीमांकन कराया था तथा सीमांकन पश्चात पत्थर गडडी की गयी थी परन्तु सीमांकन के पत्थर नरेन्द्र कुशवाहा व उसके भाई ने मिल कर उखाड़ कर फेंक दिये और पुन: कब्जा कर रहे है। जिलाधिकारी ने लेखपाल महेश गुप्ता व एसआई को पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर शिकायत का परीक्षण कर सही पाये जाने पर आरोपियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के भी निर्देश दिये। धनीराम एवं अर्जुन सिंह निवासीगण चिरगांव देहात ने अपनी रजिस्ट्री दिखाते हुए भूमि पर मलिकाना हक मांगा। जांच में दोनो रजिस्ट्री एक ही भूमि की पायी गयी। जिलाधिकारी ने लेखपाल को निर्देश दिये कि दोनो को मय रजिस्ट्री एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ताकि रजिस्ट्री का परीक्षण करते हुए समस्या का निस्तारण किया जा सके।
थाना बड़ागांव में शिव कुमार निवासी ग्राम लेवा थाना बड़ागांव ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि शिव कुमार बनाम श्यामलाल झांसी लेवा धारा-176 एक्ट के अन्तर्गत भूमि पैमाइश करने हेतु पुलिस फोर्स दिलायी जाये ताकि विवाद का निस्तारण हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट के ओदश के बाद भी कार्यवाही नही हो रही है, यह स्थिति संतोषजनक नही है। उन्होंने कहा कि आज ही पुलिस व राजस्व टीम मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण कराये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि भूमि पैमाइश के बाद यदि पत्थर गड्डी उखाड़ कर पुन: कब्जा किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्व एफआईआर दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाये। इस अवसर पर थानाध्यक्ष चिरगांव विनोद कुमार मिश्र, बडागांव सुधीर पवांर, सुनील रिछारिया सहित समस्त लेखपाल व कानूनगो उपस्थित रहे।











