झांसी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट पीएन राय की अदालत में दलित महिला की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बीके राजपूत ने बताया कि ग्राम सुनाई थाना बड़ौनी जिला दतिया म0प्र0 निवासी सोनू पुत्र संतोष अहिरवार ने थाना रक्सा में तहरीर देते हुये बताया था कि उसका ननिहाल ग्राम पलींदा में है। उसके कोई मामा न होने के कारण अपने भाई राहुल सहित ग्राम पलींदा में नानी विद्या अहिरवार के साथ रहता है। पलींदा का ही पुण्यपाल सिंह ठाकुर रंजिश रखता है। 12 जून 2015 की शाम सोनू व उसका भाई राहुल हैण्डपम्प से पानी भरने गये थे। तभी पुण्यपाल सिंह ठाकुर नानी के घर में घुसकर गाली-गलौच करने लगा। नानी विद्या ने मना किया तो पुण्यपाल ने घर में रखे हत्थेदार तबे से नानी विद्या पर प्राण घातक हमला कर दिया। नानी की चीख-पुकार सुनकर हम लोग बचाने पहुंचे तो पुण्यपाल सिंह ठाकुर जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित कर गाली देता हुआ गांव की ओर भाग गया। हमले से नानी विद्या अहिरवार को गम्भीर चोटें आने पर गांव वालों के सहयोग से मेडीकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। पुलिस ने धारा 307, 452, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में हालत गम्भीर होने पर विद्या को ग्वालियर रिफर किये जाने के बाद 22 जून 2015 को उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने धारा 302, 307, 452, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रेषित किया। जहां प्रस्तुत गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पुण्यपाल को धारा 302 भा0द0सं0, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अपराध में आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 452 भा0द0सं0 में 3 वर्ष के कारावास, 1 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 504 के अपराध में 1 वर्ष के कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।