झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 04 नितेन्द्र कुमार की अदालत में खेत में पानी देने के विवाद में पति-पत्नी व पुत्र के साथ मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल किये जाने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर पिता-पुत्र को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।
 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि ग्राम पथरिया खिरक खिसनी खुर्द निवासी श्रीमती आशा पत्नी शिव कुमार कुशवाहा ने थाना सक्रार में तहरीर देते हुये बताया था कि 05 अक्टूबर 2007 को दिन करीब 03 बजे पति के साथ खेत पर मंूगफली उखाड़ रही थी। तभी गांव के ही देवी सिंह व उसका पुत्र सुरेन्द्र सिंह खेत पर आकर पानी चलाने से रोकते हुये गाली गलौच कर पति शिव कुमार व पुत्र लाखन सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी गाली- गलौच कर मारपीट की। जिसमें वह लोग गम्भीर रुप से घायल हो गये ।चीख-पुकार सुनकर मौके पर अन्य लोगों के आने पर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। पुलिस ने धारा 323, 504, 506 भा0द0ंस0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। उक्त मामले में न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर देवी सिंह व सुरेन्द्र सिंह को धारा 308/34 के अपराध में 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास, 10 -10 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 323 में 06-06 माह के कारावास, 05-05 सौ रुपये अर्थदण्ड, धारा 504 में 01-01 वर्ष के कारावास, 05-05 सौ रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 506 के अपराध में 01-01 वर्ष के कारावास, 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई गयी। 
 
		












