• अनुचित वसूली पर होगा कोटा निरस्त
    झांसी। उचित दर विक्रेता की आय के व्यवहार्यता (इकानामिक विलीविलटी) बढ़ाने हेतु तथा विद्युत उपभोक्ताओं को बिल जमा करने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। इसी क्रम में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के कोटेदार ई- पॉस मशीन से विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिल जमा करें और कमीशन पाकर आय बढ़ाएं, साथ ही राजस्व बढ़ोतरी में सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि विद्युत उपभोक्ता से बिल जमा करने के एवज में अनुचित वसूली करता है तो कोटा निरस्त कर दिया जाएगा। विद्युत उपभोक्ता कोटेदार के यहां बिजली बिल जमा करने पर पावती अवश्य प्राप्त करें। सेवा प्रदाता कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में ई- पॉस मशीन बेहतर ढंग से संचालित हो तथा कनैक्टविटी बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
    उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वह अपने बिल अपने स्थानीय कोटेदार के यहां जमा कराएं। उन्होंने कहा कि बिल जमा कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और आसानी से बिल जमा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटेदार बिजली उपभोक्ता का उत्पीडऩ ना करें और ना ही बिल से अधिक धनराशि की मांग करें। उन्होंने कहा कि यह सुविधा कोटेदार की आय बढ़ाने के लिए शासन द्वारा प्रदान की गई है। इस स्थिति में कोटेदार पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता से कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस सुविधा के माध्यम से जहां एक ओर राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वही कोटेदार को कमीशन प्राप्त होगा। एडीएम ने कहा कि प्रदाता कंपनी मैसर्स ओएसिस साइबर नेटिक्स प्रा. लि. ग्रामीण क्षेत्र के कोटेदारों को प्रशिक्षित करें ताकि वह ई- पास मशीन द्वारा बिजली बिल सही ढंग से जमा कर सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि विकासखंड स्तर पर प्रदाता कंपनी इंजीनियर उपलब्ध कराएं ताकि मशीन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसी समय से ठीक कर लिया जाए। उन्होंने क्षेत्र में कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
    बैठक में डीएसओ तीर्थ राज यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के 594 उचित दर विक्रेताओं की आय बढ़ाने हुआ विद्युत उपभोक्ताओं को बिल ई -पास मशीन द्वारा जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है, यह सुविधा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में प्रदाता कंपनी मै ओएसिस साइबर नेटिक्स प्रालि द्वारा दी जा रही है। कोटेदार को विकासखंड स्तर पर कंपनी के विशेषज्ञों तथा आपूर्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कैंप आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदाता कंपनी को निर्देशित किया जा चुका है जब तक कोटेदार पूर्ण प्रशिक्षित ना हो जाए और वह मशीन द्वारा सफल विद्युत बिल जमा करने का संचालन ना करने लगे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने बताया कि प्रति ट्रांजिक्शन पर कमीशन कोटेदार को प्राप्त होगा। यदि कोटेदार द्वारा 10,000 से अधिक बिजली बिल जमा करता है तो उसे अधिक कमीशन प्राप्त होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोटेदार द्वारा 11000 विद्युत बिल जमा करता है तो उसे 23.37 रुपए कमीशन मिलेगा तथा प्रदाता कंपनी को 4.13 रुपए कमीशन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग सहित विद्युत विभाग अधिक से अधिक लोगों को कोटेदार के यहां बिजली बिल जमा कराएं जाने हेतु प्रेरित करें। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें कि बिजली बिल जमा करने के लिए भटके नहीं अपने निकटतम कोटेदार के यहां बिल जमा कराएं। इस मौके पर तहसीलदार सदर अजय कुमार, प्रचार प्रसार सहायक अतुल दीक्षित, अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण राकेश सिंह, एआर कॉपरेटिव पीके शुक्ला, जिला प्रबंधक पीसीएफ अभय राज सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।