झांसी। दस किलो ग्राम गान्जा सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस हन एक्ट अभय श्रीवास्तव की अदालत में उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि विगत22 अगस्त को जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर कैलसा थाना अमरोहा देहात ज्योतिवा फुले नगर निवासी संजीव जाटव को बंदी बना कर तलाशी में उसके कब्जे से दस किलो ग्राम से अधिक गान्जे सहित गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।जोकि जेल में बंद है। मंगलवार को अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार न मानते हुए खारिज कर दिया गया।